सार्वजनिक मेले-प्रदर्शनियों पर प्रशासन सख्त, अब एसडीएम की अनुमति होगी अनिवार्य

___________________________________________


निवाड़ी। जिले में सार्वजनिक आयोजनों, मेलों एवं प्रदर्शनियों के संचालन को लेकर प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्रीमती जमुना भिड़े ने इस संबंध में महत्वपूर्ण आदेश जारी करते हुए स्पष्ट किया है कि जिले में किसी भी प्रकार के सार्वजनिक मेले, प्रदर्शनी अथवा बड़े आयोजन के लिए संबंधित क्षेत्र के अनुविभागीय अधिकारी (एसडीएम) से पूर्व अनुमति लेना अनिवार्य होगा।
जारी आदेश के अनुसार जिले के किसी भी क्षेत्र में आयोजित होने वाले सार्वजनिक कार्यक्रमों के लिए आयोजकों को अग्रिम अनुमति प्राप्त करनी होगी। इसके साथ ही अनुमति पत्र में उल्लिखित सभी नियमों एवं शर्तों का अक्षरशः पालन करना भी आवश्यक होगा।
कलेक्टर श्रीमती भिड़े ने निर्देश दिए हैं कि अनुमति प्राप्त होने के बाद आयोजकों को सुरक्षा, यातायात व्यवस्था, स्वच्छता तथा अन्य प्रशासनिक प्रावधानों का पूर्ण रूप से पालन करना होगा। किसी भी प्रकार की लापरवाही या नियमों की अवहेलना पाए जाने पर संबंधित आयोजक जिम्मेदार माना जाएगा।
प्रशासन ने चेतावनी दी है कि यदि कोई व्यक्ति, संस्था अथवा स्थानीय निकाय बिना वैध अनुमति के सार्वजनिक मेला, प्रदर्शनी या अन्य बड़ा आयोजन करता पाया गया, तो उसके विरुद्ध नियमानुसार वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।
प्रशासन का कहना है कि इस व्यवस्था का उद्देश्य सार्वजनिक आयोजनों को सुव्यवस्थित, सुरक्षित एवं कानून सम्मत बनाना है, ताकि आमजन को किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े।