
निवाड़ी। जिले में जनसुरक्षा, स्वास्थ्य और पर्यावरण संरक्षण को ध्यान में रखते हुए कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्रीमती जमुना भिड़े ने कैल्शियम कार्बाइड से पटाखों के निर्माण, भंडारण और बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत जारी यह आदेश जिले की संपूर्ण राजस्व सीमा में तत्काल प्रभाव से लागू किया गया है।
जारी आदेश के अनुसार, कैल्शियम कार्बाइड एक संवेदनशील, ज्वलनशील एवं विस्फोटक रसायन है। इसके अनधिकृत भंडारण, परिवहन और दुरुपयोग से जनसुरक्षा को गंभीर खतरा हो सकता है। इसी को देखते हुए प्रशासन ने इसके उपयोग से पटाखों के निर्माण, आयात, परिवहन, भंडारण, विक्रय, प्रदर्शन एवं वितरण पर प्रतिबंध लगाया है।
लाइसेंसधारियों को नियमों का करना होगा पालन
आदेश के तहत कोई भी व्यापारी, संस्था अथवा पटाखा निर्माता कैल्शियम कार्बाइड से पटाखों का निर्माण या विक्रय नहीं कर सकेगा। संबंधित सामग्री केवल विधिवत अधिकृत एवं लाइसेंसधारी व्यक्तियों या प्रतिष्ठानों को ही उपलब्ध कराई जा सकेगी। प्रशासन ने संबंधित प्रतिष्ठानों को निर्धारित नियमों का पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।
संयुक्त दल करेगा गोदामों का सत्यापन
जिले में 500 किलोग्राम से अधिक भंडारण क्षमता वाले फॉर्म-III लाइसेंसधारी प्रतिष्ठानों और संबंधित रासायनिक गोदामों का राजस्व, पुलिस एवं तकनीकी विभागों की संयुक्त टीम द्वारा भौतिक सत्यापन किया जाएगा। इसके साथ ही लाइसेंसधारी प्रतिष्ठानों को दैनिक प्राप्ति-विक्रय रजिस्टर का नियमित संधारण करना होगा। संबंधित अधिकारी नियमित निरीक्षण के साथ औचक जांच भी करेंगे।
अनियमितता मिलने पर होगी कार्रवाई
प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि किसी भी प्रतिष्ठान या गोदाम में लाइसेंस की निर्धारित क्षमता से अधिक भंडारण, अनधिकृत विक्रय अथवा नियमों के विरुद्ध गतिविधियां पाए जाने पर संबंधित लाइसेंस को निलंबित या निरस्त करने की वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।
कलेक्टर द्वारा जारी आदेश तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है। आदेश का प्रभावी पालन सुनिश्चित कराने के लिए संबंधित अधिकारियों और पुलिस को आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं।

