सागर संभाग में पहली बार PIT-NDPS एक्ट के तहत कार्रवाई, दो तस्करों को भेजा जेल

सागर संभाग में पहली बार PIT-NDPS एक्ट के तहत कार्रवाई, दो तस्करों को भेजा जेल
कमिश्नर दिलीप कुमार ने जारी किए निरोध आदेश, एक साल और छह माह तक निरुद्ध रहेंगे आरोपी

सागर। अवैध मादक पदार्थों के कारोबार और तस्करी पर अंकुश लगाने के लिए सागर संभाग प्रशासन ने सख्त कदम उठाया है। संभाग में पहली बार स्वापक और मन:प्रभावी पदार्थ अवैध व्यापार निवारण अधिनियम, 1988 (पीआईटी एनडीपीएस एक्ट) की धारा 3(1) के तहत निरोधात्मक कार्रवाई की गई है। कमिश्नर दिलीप कुमार ने मादक पदार्थों के अवैध व्यापार और तस्करी से संबंधित गतिविधियों में संलिप्तता के आधार पर दमोह जिले के दो व्यक्तियों के विरुद्ध निरोध आदेश जारी किए हैं। दोनों को केंद्रीय जेल भोपाल में निरुद्ध किया गया है।
एक आरोपी पर एक साल, दूसरे पर छह माह का निरोध आदेश
जारी आदेश के अनुसार, दमोह जिले के पटेरा थाना क्षेत्र के ग्राम देवढोंगरा निवासी राजेश साहू (40), पिता कालू साहू के विरुद्ध एक वर्ष की अवधि के लिए निरोध आदेश पारित किया गया है। वहीं, हिंडोरिया थाना क्षेत्र के ग्राम कुंजी निवासी कमलेश उपाध्याय (60), पिता कृपा शंकर उपाध्याय के विरुद्ध छह माह की अवधि का निरोध आदेश जारी किया गया है। दोनों आरोपियों को केंद्रीय जेल भोपाल भेजकर निरुद्ध किया गया है।
सामान्य कार्रवाई से आगे बढ़कर निरोधात्मक कदम
प्रशासन के अनुसार, मादक पदार्थों के अवैध कारोबार से जुड़े मामलों में सामान्य आपराधिक प्रकरण दर्ज करने के साथ-साथ परिस्थितियों और उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर निरोधात्मक कार्रवाई भी की जा सकती है। जब किसी व्यक्ति की गतिविधियों से मादक पदार्थों के अवैध व्यापार को बढ़ावा मिलने की आशंका हो और उसे रोकने के लिए निरोधात्मक कदम आवश्यक हों, तब संबंधित कानून के वैधानिक प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जाती है।
सागर संभाग में इस अधिनियम के तहत पहली बार की गई कार्रवाई को मादक पदार्थों की तस्करी पर प्रभावी नियंत्रण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।
नशे के अवैध कारोबार पर जीरो टॉलरेंस
कमिश्नर दिलीप कुमार ने स्पष्ट किया कि मादक पदार्थों के अवैध कारोबार और तस्करी में संलिप्त लोगों के खिलाफ प्रशासन की नीति जीरो टॉलरेंस की है। युवाओं और समाज को नशे के दुष्प्रभावों से बचाने के लिए पुलिस एवं प्रशासन उपलब्ध कानूनी प्रावधानों के तहत सख्त कार्रवाई करेंगे।
उन्होंने संदेश दिया कि सागर संभाग में मादक पदार्थों का अवैध कारोबार करने वालों के लिए कोई स्थान नहीं है। ऐसे तत्वों के विरुद्ध कानून के तहत कठोर कार्रवाई की जाएगी। युवा पीढ़ी को नशे से बचाना और समाज की सुरक्षा सुनिश्चित करना प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है।
नागरिकों से सहयोग की अपील
संभाग प्रशासन ने आम नागरिकों से अपील की है कि मादक पदार्थों के अवैध व्यापार या तस्करी से जुड़ी किसी भी गतिविधि की जानकारी तत्काल पुलिस अथवा संबंधित प्रशासनिक अधिकारियों को दें। इससे समय रहते कार्रवाई कर अवैध कारोबार पर प्रभावी अंकुश लगाया जा सकेगा।